एनकाउंटर टाईम्स जालंधर कैंट/( गुलाटी)
कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय में साधारण बोर्ड बैठक बोर्ड अध्यक्ष सुनील कुमार सोल (सेना मेडल), सीईओ श्री ओमपाल सिंह व भारत सरकार द्वारा नामित सिविल सदस्य पुनीत भारती शुक्ला की मौजूदगी में हुई, बैठक में 1909 में हाजी मोहम्मद इस्माइल प्रधान अंजुमन गाहमखबार इस्लाम जालंधर को लीज पर दी गई थी जहां सिर्फ चार दिवारी और एक गेट था, 1947 में लीज होल्डर अंजुमन इस जगह को खाली कर गया इसके पश्चात यहां पर सिख परिवार द्वारा खेती की जाने लगी थी वर्ष 1992 के लगभग यहां पर इंतजामिया कमेटी द्वारा देख रेख की जाने लगी व वर्ष 2020 में यहां पर एक मस्जिद (ढांचा) बनाने का नक्शा पास करवा कर इसकी म्यूटेशन तक करवा दी गई थी, परंतु कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा संज्ञान लेने के बाद पिछले वर्ष 2023 में इसका नक्शा रद्द कर इसकी जीएलआर में म्यूटेशन कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि इस जमीन पर असली मालिकाना हक आज की तारीख में भारत सरकार का है व नक्शा व मोशन गलत कागजात देकर पास करवा लिया गया था अब कैंटोनमेंट बोर्ड ने आज की बैठक में इसकी लीज तथ्यों के आधार पर रद्द करने की सिफारिश के मुद्दे को रक्षा मंत्रालय में भेज दिया है
इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लगभग 40 कार्यौं जो कि लगभग 3 करोड़ 25 लाख के बनते हैं की सूची पर सिविल सदस्य पुनीत शुक्ला ने एतराज जिताया व कहा की पहले इस बात को निश्चित किया जाना चाहिए कि जहां कार्य होना है क्या वाकई वहां पर उस कार्य की जरूरत है अन्यथा जनता के पैसे की बर्बादी ना हो जिस पर सीईओ ओमपाल सिंह जी ने इसका संयुक्त निरीक्षण करके इसे हरी झंडी देने की बात कही , सिविल सदस्य पुनीत शुक्ला पहले भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कार्यों में अनियमितता का आरोप लगा चुके हैं, इसके अलावा लीज रिन्यूअल मोहल्ला नंबर 15 हाउस नंबर 59 को उच्च अधिकारियों के पास रिनुअल के लिए भेजा गया, छावनी में लोगों को लीज पर दी गई भूमि की लीज समाप्त होने के बाद उसे आगे एक्सटेंड करने के लिए लोगों को जो नोटिस जा रहे हैं उसे मुद्दे पर सिविल सदस्य ने कहां की जिन्हें रिहैबिलिटेशन डिपार्मेंट द्वारा फ्रीहोल्ड भूमि पाकिस्तान से उजड़ने के बाद मुआवजे के तौर पर दी गई थी उनसे भी लीज एक्सपायर होने के बाद भारी भरकम स्तर रेंट लगाकर रेंट वसूलना जनता पर बहुत बड़ी मार है इसी संबंध में मोहल्ला नंबर 24 में दुकान नंबर 4 शिवराम पुत्र तोलाराम की लीज के रिनुअल कैसे पर बोलते हुए पुनीत शुक्ला ने कहा की मालिक के पास फ्रीहोल्ड लैंड का डॉक्यूमेंट है व इस जगह पर ऐसा.टी.आर. रेंट लगाना कतई उचित नहीं है परंतु कैंटोनमेंट बोर्ड के एक्ट का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा यह मामला भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है वह कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय एक्ट के अधीन ही कार्य कर रहा है अन्य मुद्दों में दो टावर छावनी में नेटवर्किंग के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल व लाल कुर्ती में लगाने का फैसला लिया गया टरचिंग ग्राउंड में जेसीबी मशीन ₹1020 प्रति घंटा,व ट्रॉली 425 रुपए प्रति घंटा 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया छावनी में पानी के निकास संबंधी समस्या को हल करने के लिए सोफी पिंड ईस्ट में ड्रेन से में एंड प्वाइंट एसटीपी तक ड्रेन की सफाई के लिए एल -1 के आधार पर जेसीबी का कांटरेक्ट किया गया मिलिट्री कंजर्वेसी के अधीन सफाई कर्मचारीयों का कांटेरेक्ट सनराइज फैसिलिटेटर प्राइवेट लिमिटेड मनीमाजरा से जैम पोर्टल के अधीन किया गया,
बैठक में नए शिव ओमपाल सिंह को ब्रिगेडियर सुनील कुमार सोल ने बोर्ड के मेंबर के तौर पर शपथ दिलाई
बैठक में छावनी के विकास सफाई सेहत शिक्षा के संबंध में और सुधार लाने पर भी विचार किया गया
बैठक में राजेश अटवाल श्याम सुंदर, दर्शन कुमार जी जितेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर सुनील कुमार के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे