नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये नियम एक दिसंबर से लागू होंगे। इसके मुताबिक, किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा यानी वे इस दौरान किस-किस देश में गए, इसकी जानकारी देनी होगी।
उत्तराखंड के डीजी-स्वास्थ्य डॉ. तृप्ति भगुना ने बताया कि सभी सीएमओ को राज्य के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सभी राज्य सीमा पर आरटी-पीसीआर COVID19 परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों ने सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि यदि राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी यात्री में कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन में रखा जाए।
कोरोना के नए ओमीक्रान के संभावित खतरे और प्रभाव के मद्देनजर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर एक आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। इसके अलावा, इसको लेकर विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं













